फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Youth gets life imprisonment for culpable homicide

Bhadohi News: गैर इरादतन हत्या में युवक को आजीवन कारावास

Thu, 13 Jul 2023 12:34 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jul 2023 12:34 AM IST
विज्ञापन
Youth gets life imprisonment for culpable homicide
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी असर अहमद हाशमी की अदालत ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या और उत्पीड़न के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक साल पूर्व गोपीगंज के गोपपुर में हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक, पूजा निवासी गोपपुर गोपीगंज ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि दो जून 2022 को रात आठ बजे उसके पति विकास गौतम खेत गए थे।
इस दौरान मुसहर बस्ती के बगल में नाले के पास पहले से घात लगाकर बैठे टिंकू यादव निवासी ककराही माधोरामपुर ने अपने दो साथियों के साथ विकास के सिर पर ईंट से वार कर दिया। इसमें विकास गंभीर रूप से घायल हो गए। विकास की ट्रामा सेंटर वाराणसी में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने उत्पीड़न, मारपीट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान गैर इरादतन हत्या का भी मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने एक साल के अंदर ही आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद न्यायाधीश असद अहमद ने गैर इरादतन हत्या और उत्पीड़न में युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से पैरवी विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी विनय बिंद और अनिल कुमार शुक्ला ने की।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed