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दो सगे भाइयों को 10 साल का कारावास

Thu, 02 Mar 2017 01:22 AM IST
bhadohi hindi news
bhadohi hindi news Updated Thu, 02 Mar 2017 01:22 AM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम की अदालत ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। पांच साल पूर्व छनौरा में वृद्ध की मौत के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया।       
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अभियोजन पक्ष के अनुसार राजेश कुमार बिंद निवासी छनौरा दुर्गागंज ने आरोप लगाया था कि 17 अक्टूबर 2011 को उसके घर की औरतें घर पर बैठी थीं। उसी दौरान आरोपी अशोक कुमार और विनोद कुमार उपली रखने को लेकर विवाद कर लिया और परिवार वालों को मारपीटा। उसी दिन रात में 11 बजे दोनों लोगों ने मेरे दादा बलराम को आग लगाकर जला दिया। जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में गवाहों के बयानात दर्ज करने के बाद न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों सगे भाइयों को आईपीसी की धारा 304 का दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा और सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुधाकर पांडेय ने की।      
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