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आज से शुरू होगा प्रशिक्षण, डीएम ने जाना हाल
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विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण बुधवार से सेंट थॉमस स्कूल ज्ञानपुर में शुरू हो जाएगा। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने प्रशिक्षण स्थल का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। गेस्ट हाउस ज्ञानपुर में तैयारी न मिलने पर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण पर नाराजगी जताई।
मंगलवार को सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी सेंट थॉमस स्कूल पहुंचीं। यहां पर एक-एक कक्षों में जाकर व्यवस्था देखी। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण को निर्देश दिया कि बैरिकेडिंग, टेंट, वाहन पार्किग की व्यवस्था करा ली जाए। कार्मिकों को निर्देश दिया कि स्वयं आने के साथ ही पहुंचने और जाने का समय उपस्थित पंजिका में दर्ज कराएं। प्रथम प्रशिक्षण में केवल पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम ही उपस्थित होंगे। कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज एवं प्रीकाशन डोज लगवाना अनिवार्य है। निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। अनुपस्थित होने पर मतदान कर्मियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद वह राजस्व अतिथि गृह पहुंची। व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित न होने पर अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी के कार्यों से नाराज हो गई। तीन दिन के अंदर दुरुस्त करने का निर्देश दिया।
इस मौके पर सीडीओ भानु प्रताप सिंह, एडीएम न्यायिक अनिल कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी मनोज कुमार राय, जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह आदि रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पांच फरवरी को माइक्रो आब्जर्वर का होने वाला प्रशिक्षण अब छह फरवरी को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक सेंट थॉमस स्कूल ज्ञानपुर में होगा।
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मंगलवार को सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी सेंट थॉमस स्कूल पहुंचीं। यहां पर एक-एक कक्षों में जाकर व्यवस्था देखी। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण को निर्देश दिया कि बैरिकेडिंग, टेंट, वाहन पार्किग की व्यवस्था करा ली जाए। कार्मिकों को निर्देश दिया कि स्वयं आने के साथ ही पहुंचने और जाने का समय उपस्थित पंजिका में दर्ज कराएं। प्रथम प्रशिक्षण में केवल पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम ही उपस्थित होंगे। कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज एवं प्रीकाशन डोज लगवाना अनिवार्य है। निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। अनुपस्थित होने पर मतदान कर्मियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद वह राजस्व अतिथि गृह पहुंची। व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित न होने पर अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी के कार्यों से नाराज हो गई। तीन दिन के अंदर दुरुस्त करने का निर्देश दिया।
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इस मौके पर सीडीओ भानु प्रताप सिंह, एडीएम न्यायिक अनिल कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी मनोज कुमार राय, जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह आदि रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पांच फरवरी को माइक्रो आब्जर्वर का होने वाला प्रशिक्षण अब छह फरवरी को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक सेंट थॉमस स्कूल ज्ञानपुर में होगा।
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