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गैंगेस्टर के दो आरोपियों को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Wed, 12 Oct 2022 07:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Oct 2022 07:30 PM IST
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Three years rigorous imprisonment for two gangster accused
ज्ञानपुर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर के मामले में दो लोगों केे तीन-तीन साल का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इन दोनों के खिलाफ सुरियावां थाने में उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था।
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शासकीय अधिवक्ता श्यामसूरत पांडेय ने बताया कि वादी मुकदमा सत्यनारायण मिश्र प्रभारी निरीक्षक दुर्गागंज ने वर्ष 2017 में गुलाब जायसवाल, अनिल जायसवाल के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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अभियोजन की ओर से गवाहों को परीक्षित कराया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि आरोपी आपराधिक व्यक्ति हैं और गिरोह बनाकर आपराधिक कार्य करते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने गुलाब जायसवाल और अनिल जायसवाल निवासी गंगारामपुर, थाना दुर्गागंज को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपितों की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया।
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