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Bhadohi News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल कैद
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ज्ञानपुर। विशेष सत्र अपर न्यायाधीश (पाॅक्सो) मधु डोगरा की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल के कैद की सजा सुनाई। मंगलवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक डॉ. अश्वनी मिश्रा ने बताया कि 10 मार्च को कोईरौना थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर 17 वर्षीय बेटी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगाया था। पीड़ित के अनुसार 10 मार्च को करीब 10 बजे दीपक सिंह ने यह हरकत की थी। विरोध पर आरोपी फरार हो गया था। शिकायत करने पर उसके परिवार के लोगों ने गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर सुनवाई करते हुए विशेष सत्र अपर न्यायाधीश (पाॅक्सो) मधु डोगरा ने आरोपी दीपक को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल के कैद की सजा सुनाने के साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। कहा कि जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक डॉ. अश्वनी मिश्रा ने बताया कि 10 मार्च को कोईरौना थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर 17 वर्षीय बेटी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगाया था। पीड़ित के अनुसार 10 मार्च को करीब 10 बजे दीपक सिंह ने यह हरकत की थी। विरोध पर आरोपी फरार हो गया था। शिकायत करने पर उसके परिवार के लोगों ने गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर सुनवाई करते हुए विशेष सत्र अपर न्यायाधीश (पाॅक्सो) मधु डोगरा ने आरोपी दीपक को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल के कैद की सजा सुनाने के साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। कहा कि जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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