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Bhadohi News: गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को 10 साल की सजा

Sun, 15 Mar 2026 12:34 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Mar 2026 12:34 AM IST
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Three convicted for culpable homicide not amounting to murder get 10 years' imprisonment
न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अदालत ने शनिवार को गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 2021 के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अभियोजन के अनुसार,
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कोईरौना थाना क्षेत्र के भीखीपुर गांव निवासी बब्लू कुमार गौतम ने कोईरौना थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि एक सितंबर, 2021 को रात 11 बजे उसके पट्टीदार हरीराम, दयाराम, धर्मेन्द्र व सुनील निवासी ने मिलकर पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर उसके पिता मायाराम (55) को उनके घर के सामने सड़क पर लाठी-डंडे से पीट दिया था। इससे उसके पिता को काफी गंभीर चोटें आ गई थीं। चोट अधिक लगने के कारण इलाज के दौरान एक घंटे बाद उनकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने हरीराम, धर्मेंद्र व सुनील को दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि न देने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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