फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Seven years imprisonment for manslaughter convict

Bhadohi News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात साल की कैद

Thu, 01 Aug 2024 12:45 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Aug 2024 12:45 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for manslaughter convict
ज्ञानपुर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन

20 मई 2016 को औराई कोतवाली में पीड़ित ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि आकाश दुबे निवासी मेड़हा ने उनके भतीजे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की और साक्ष्य संकलन के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय सत्र न्यायाधीश दुर्गनारायण सिंह ने अभियुक्त आकाश दुबे निवासी मेड़हा को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन

मारपीट व गालीगलौज के चार दोषियों को दो साल की कैद

ज्ञानपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने बुधवार को मारपीट व गालीगलौज के चार दोषियों को दो साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी के खिलाफ सात-सात हजार का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोईरौना थाना क्षेत्र के दस्सूपुर में 19 सितंबर 2021 को मारपीट और गालीगलौच के एक मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित ने जमीन विवाद को लेकर लालजी, भोलानाथ पाल, रामलाल पाल और सुभाष पाल निवासी दस्सूपुर पर मारपीट और गालीगलौज का आरोप लगाया। कहा कि विपक्षियों ने जाति सूचक शब्दों के प्रयोग किया। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों को दो साल कैद की सजा सुनाते हुए सभी पर सात-सात हजार का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed