फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Sentenced to seven years for culpable homicide not guilty

गैर इरादतन हत्या में सात साल की सजा

Wed, 20 Jan 2021 12:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jan 2021 12:17 AM IST
विज्ञापन
Sentenced to seven years for culpable homicide not guilty
ज्ञानपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

गोपीगंज थानाक्षेत्र के रैपुरी गांव निवासी संदीप सरोज ने आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2014 को शाम छह बजे पुरानी रंजिश को लेकर उसके गांव में अशोक, मेवालाल, गोविंद, मुसाफिर, शिवशंकर, भट्टर, कलेक्टर, बिंदर, सेवालाल ने एकराय होकर लाठी, डंडा और चाकू से उसकी चाची केसरी पत्नी लाल प्रताप और उसके पिता बड़े लाल आदि को मारपीट कर घायल कर दिया था। इसमें उसकी चाची केसरी के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। जहां गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद न्यायाधीश आलोक यादव ने आरोपी अशोक को आईपीसी की धारा 304 के तहत सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि शेष अभियुक्तों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एक से तीन साल की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed