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Bhadohi News: 20 जून तक आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण कराएं कान्वेंट स्कूल, वरना होगी कार्रवाई
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शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर जिले के कुछ नामी कान्वेंट स्कूल गंभीर नहीं हैं। 570 में से 143 कान्वेंट स्कूलों ने आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है। इन स्कूलों को शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए 20 जून तक समय दिया है। इसके बाद मैपिंग न कराने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीट निर्बल बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है। निशुल्क शिक्षा का प्रविधान किया गया है। इसके लिए निजी स्कूलों को आरटीई पोर्टल पर ब्योरा देना अनिवर्य है। इसके बावजूद नामी कान्वेंट स्कूलों ने आरटीई पोर्टल पर मैपिंग नहीं कराई। इससे लाभार्थी बच्चों के अभिभावक परेशान है। जिले में अब तक दो चरणों में लॉटरी सिस्टम के जरिये करीब दो हजार निर्बल वर्ग के बच्चे विभिन्न कान्वेंट स्कूलों में प्रवेश पा चुके हैं। वहीं, 143 स्कूलों की मैपिंग न होने से हजारों बच्चे मुफ्त शिक्षा से वंचित हो गए।
आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण न कराने वाले गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को 20 जून तक पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद मैपिंग न कराने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - भूपेंद्र नारायण सिंह, बीएसए।
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आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण न कराने वाले गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को 20 जून तक पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद मैपिंग न कराने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - भूपेंद्र नारायण सिंह, बीएसए।
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