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गैंगरेप के आरोपी की जमानत खारिज
अमर उजाला ब्यूरो , भदोही
Updated Thu, 29 Sep 2016 01:43 AM IST
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ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैंगरेप के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त करने का आदेश दिया। एक साल पूर्व भदोही में शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ गलत संबंध बनाया गया था। गर्भ ठहरने के बाद उसे छोड़ दिया गया था।
भदोही कस्बे की महिला ने आरोप लगाया था कि जाहिद अली उर्फ सोनू ने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत संबंध बनाया। इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर सूरत लेकर चला गया। जहां उसके पेट में छह माह का गर्भ ठहर गया। उस दौरान जाहिद के अलावा मोहम्मद शाह और इमरान ने भी उसके साथ गलत संबंध बनाए। उसके बाद आरोपी ने पीड़िता को 50 हजार देकर कहा कि पांच-छह दिन में आएगा, लेकिन वापस नहीं आया। पीड़िता किसी तरह सूरत से जान बचाकर भदोही में वापस आई। 31 मई 2016 को महिला थाने में अपना बयान दर्ज कराया। पीड़िता इस समय नारी निकेतन में बच्चे को जन्म दिया। दोनो पक्षों के तथ्यों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमल किशोर शर्मा की अदालत ने आरोपी जाहिद अली उर्फ सोनू अहमद की जमानत याचिका आईपीसी की धारा 363, 366, 506, 376 डी में निरस्त करने का आदेश दिया। आदेश सुनाते ही न्यायालय के बाहर आरोपी के पैरोकार बेहोश हो गए।
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भदोही कस्बे की महिला ने आरोप लगाया था कि जाहिद अली उर्फ सोनू ने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत संबंध बनाया। इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर सूरत लेकर चला गया। जहां उसके पेट में छह माह का गर्भ ठहर गया। उस दौरान जाहिद के अलावा मोहम्मद शाह और इमरान ने भी उसके साथ गलत संबंध बनाए। उसके बाद आरोपी ने पीड़िता को 50 हजार देकर कहा कि पांच-छह दिन में आएगा, लेकिन वापस नहीं आया। पीड़िता किसी तरह सूरत से जान बचाकर भदोही में वापस आई। 31 मई 2016 को महिला थाने में अपना बयान दर्ज कराया। पीड़िता इस समय नारी निकेतन में बच्चे को जन्म दिया। दोनो पक्षों के तथ्यों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमल किशोर शर्मा की अदालत ने आरोपी जाहिद अली उर्फ सोनू अहमद की जमानत याचिका आईपीसी की धारा 363, 366, 506, 376 डी में निरस्त करने का आदेश दिया। आदेश सुनाते ही न्यायालय के बाहर आरोपी के पैरोकार बेहोश हो गए।
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