फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   order of action against the investigator

विवेचक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

Fri, 09 Sep 2022 12:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Sep 2022 12:33 AM IST
विज्ञापन
order of action against the investigator
ज्ञानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कोइरौना थानाक्षेत्र के मवैयाथान सिंह गांव में हुए जालसाजी के मामले में विवेचक की अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपित को बतौर अभियुक्त तलब किया।
विज्ञापन

वादी मुकदमा सुभाषचंद दूबे ने न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। मामले में वादी की ओर से प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अदालत में दलील दी गई कि तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपितों के दबाव और प्रभाव में विवेचक ने प्रश्नगत प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के मद्देनजर कोर्ट ने आरोपितों को बतौर अभियुक्त तलब करते हुए विवेचक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया। वादी की तरफ से अधिवक्ता विजयनाथ पांडेय ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed