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Bhadohi News: चार अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों को नोटिस, पांच का आवेदन निरस्त
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जिले में सील किए गए चार अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालकों को नोटिस भेजा गया है। उन्हें जवाब-तलब किया जाएगा। वहीं पांच अल्ट्रासाउंड संचालकों का आवेदन निरस्त भी होगा। शनिवार को मुख्यालय स्थित कैंप कार्यालय पर जिलाधिकारी विशाल सिंह ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम की जिला सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। जिलाधिकारी अल्ट्रासाउंड संचालकों के रवैये को लेकर सख्त दिखे।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीते माह निरीक्षण के दौरान खामिया मिलने पर गोपीगंज, ज्ञानपुर, औराई, भदोही में एक-एक अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी गई। बैठक में पीसीपीएनडीटी के सदस्यों के सहमति पर सील हुए संचालक को नोटिस जारी करके जवाब-तलब करने को कहा गया। इसके अलावा बैठक में आठ संचालकों को रिनुवल और चार नए अल्ट्रासाउंड के पंजीकरण के लिए सहमति मिली।
दूसरी ओर पत्रावली अपूर्ण मिलने पर पांच अल्ट्रासाउंड सेंटर को निरस्त करने को कहा गया। बैठक में ही भदोही के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के लाइसेंस निरस्त करने की मुहर लगाई गई। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत दिया कि अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक सेंटर में नामित चिकित्सक के अलावा यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउंड करते पाया जाता है, तो सेंटर को तत्काल सीज किया जाए।
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समस्त अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक केंद्रों पर लगे नामित चिकित्सकों का बड़ा फोटो हो, जिससे मरीज को स्पष्ट पता चले कि उनका अल्ट्रासाउंड नामित चिकित्सक ही कर रहा है। अल्ट्रासाउंड कक्ष में सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाया जाए। जिसमें अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सक का चेहरा साफ तौर पर दिखे। बैठक में सीएमओ डाॅ. एसके चक, नोडल डाॅ. आरपी यादव, डॉ पंकज कुमार, डाॅ. अनिल कुमार पांडेय, डाॅ. शालिनी पाठक, संजय आदि मौजूद रहे।
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यहां करें शिकायत, त्वरित होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने समस्त अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक केंद्र संचालकों को निर्देश दिया कि नामित चिकित्सक का बड़ा फोटो केंद्र में लगाया जाए। जिससे मरीज को स्पष्ट पता चले कि उनका अल्ट्रासाउंड नामित चिकित्सक ही कर रहा है या कोई अवैध व्यक्ति। अवैध व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउंड करने पर मरीज तत्काल उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरपी यादव के मो 9450543122 पर सूचित करें। जिस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
इस तिथि पर गर्भवती महिलाओं का निशुल्क अल्ट्रासाउंड:
प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं का प्रत्येक माह की 1, 9, 16 और 24 को निशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। दस पहले से पंजीकृत हैं। इसमें सात और नए जोड़े जाएंगे। इसकी सूची शासन को भेजी गई है।
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स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीते माह निरीक्षण के दौरान खामिया मिलने पर गोपीगंज, ज्ञानपुर, औराई, भदोही में एक-एक अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी गई। बैठक में पीसीपीएनडीटी के सदस्यों के सहमति पर सील हुए संचालक को नोटिस जारी करके जवाब-तलब करने को कहा गया। इसके अलावा बैठक में आठ संचालकों को रिनुवल और चार नए अल्ट्रासाउंड के पंजीकरण के लिए सहमति मिली।
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दूसरी ओर पत्रावली अपूर्ण मिलने पर पांच अल्ट्रासाउंड सेंटर को निरस्त करने को कहा गया। बैठक में ही भदोही के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के लाइसेंस निरस्त करने की मुहर लगाई गई। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत दिया कि अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक सेंटर में नामित चिकित्सक के अलावा यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउंड करते पाया जाता है, तो सेंटर को तत्काल सीज किया जाए।
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समस्त अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक केंद्रों पर लगे नामित चिकित्सकों का बड़ा फोटो हो, जिससे मरीज को स्पष्ट पता चले कि उनका अल्ट्रासाउंड नामित चिकित्सक ही कर रहा है। अल्ट्रासाउंड कक्ष में सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाया जाए। जिसमें अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सक का चेहरा साफ तौर पर दिखे। बैठक में सीएमओ डाॅ. एसके चक, नोडल डाॅ. आरपी यादव, डॉ पंकज कुमार, डाॅ. अनिल कुमार पांडेय, डाॅ. शालिनी पाठक, संजय आदि मौजूद रहे।
यहां करें शिकायत, त्वरित होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने समस्त अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक केंद्र संचालकों को निर्देश दिया कि नामित चिकित्सक का बड़ा फोटो केंद्र में लगाया जाए। जिससे मरीज को स्पष्ट पता चले कि उनका अल्ट्रासाउंड नामित चिकित्सक ही कर रहा है या कोई अवैध व्यक्ति। अवैध व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउंड करने पर मरीज तत्काल उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरपी यादव के मो 9450543122 पर सूचित करें। जिस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
इस तिथि पर गर्भवती महिलाओं का निशुल्क अल्ट्रासाउंड:
प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं का प्रत्येक माह की 1, 9, 16 और 24 को निशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। दस पहले से पंजीकृत हैं। इसमें सात और नए जोड़े जाएंगे। इसकी सूची शासन को भेजी गई है।