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साले की हत्या में जीजा को उम्रकैद: पैसे के विवाद में की थी वारदात, कोर्ट ने 20 हजार रुपये का ठोका जुर्माना
Thu, 26 Sep 2024 05:08 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2024 05:08 PM IST
सार
भदोही जिले में साले की हत्या में दोषी पाए गए जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : ANI
विस्तार
साले की हत्या के दोषी जीजा को अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जीजा ने उधार का पैसा मांगने और पत्नी की विदाई न कराए जाने से नाराज होकर अपने साले की हत्या की थी। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
यह है पूरा मामला
कोईरौना थाना क्षेत्र के रामकिशुनपुर बसहीं निवासी दीपू नट का शव 21 जुलाई 2022 को बसही चकमार्ग पर मिला था। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसका जीजा विकास नट 20 जुलाई की शाम उसे घर से लेकर गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि दीपू नट की बहन काजल की शादी विकास नट के साथ हुई थी। विकास ने दीपू से पैसा लिया था। इसे लेकर विकास और दीपू के बीच कहासुनी हुई थी।
विकास अपनी पत्नी की विदाई कराकर ले जाना चाहता था, लेकिन दीपू ने पैसा दिए जाने के बाद ही विदाई करने की बात कही थी। दीपू का विकास पर एक लाख 60 हजार रुपये बकाया था। इससे नाराज होकर विकास ने दीपू की हत्या कर दी थी।
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पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत में दाखिल की। अभियोजन के अधिवक्ता रामबाबू बिंद ने बताया कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विकास नट को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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यह है पूरा मामला
कोईरौना थाना क्षेत्र के रामकिशुनपुर बसहीं निवासी दीपू नट का शव 21 जुलाई 2022 को बसही चकमार्ग पर मिला था। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसका जीजा विकास नट 20 जुलाई की शाम उसे घर से लेकर गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि दीपू नट की बहन काजल की शादी विकास नट के साथ हुई थी। विकास ने दीपू से पैसा लिया था। इसे लेकर विकास और दीपू के बीच कहासुनी हुई थी।
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विकास अपनी पत्नी की विदाई कराकर ले जाना चाहता था, लेकिन दीपू ने पैसा दिए जाने के बाद ही विदाई करने की बात कही थी। दीपू का विकास पर एक लाख 60 हजार रुपये बकाया था। इससे नाराज होकर विकास ने दीपू की हत्या कर दी थी।
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पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत में दाखिल की। अभियोजन के अधिवक्ता रामबाबू बिंद ने बताया कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विकास नट को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।