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माधोरामपुर का उचित दर विक्रेता का लाइसेंस निरस्त

Wed, 15 Sep 2021 12:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 15 Sep 2021 12:05 AM IST
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License of fair rate seller of Madhorampur canceled
भदोही। ब्लाक के ग्राम माधोरामपुर के उचित दर विक्रेता विजय नारायण उपाध्याय का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के निर्देश पर उक्त दुकानदार के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के बाद उपजिलाधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने यह कार्रवाई की है। मंगलवार को जारी आदेश में एसडीएम ने कहा कि 5 अगस्त को पूर्ति निरीक्षक ने उक्त दुकान का निरीक्षण किया था। जिसमे दुकान पर उस समय 43.19 कुंतल गेहूं और 29.16 कुंतल चावल स्टाक में होना चाहिए जो कि मौके पर शून्य मिला। दुकानदार द्वारा बिक्री और स्टाक रजिस्टर भी नहीं उपलब्ध कराया गया। डीएम के निर्देश पर नियुक्त सेक्टर प्रभारी प्रदुम्न कुमार सिन्हा 5 अगस्त को जब वे दुकान पर पहुंचे तो उस दिन अन्न महोत्सव का खाद्यान्न किसी को नहीं बांटा गया। सवाल करने पर दुकानदार कुछ जवाब नहीं दे सके। उस दिन कई कार्डधारकों को दुकान पर आकर बैरंग लौटना पड़ा था। जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा था। स्टाक में माल नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर भी दुकानदार स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके थे। एसडीएम ने बताया कि इस पूरे मामले में दुकानदार को स्पष्टिकरण जारी करते हुए समय दिया गया था लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया था वह संतोशजनक नहीं होने से डीएम को दुकान का लाईसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई थी। डीएम की संस्तुति के बाद आज दुकान का लाईसेंस निरस्त कर दिया गया।
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