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Bhadohi News: बीमा नहीं चाहते तो 24 तक बैंक को दें सूचना, वरना कट जाएगी किस्त
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ज्ञानपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2026-27 में फसलों का बीमा 31 अगस्त तक किया जाएगा। इसके लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है। जो किसान फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तो वह 24 अगस्त तक बैंक में सूचना दे दें अन्यथा बैंक बीमा किस्त काट लेगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को रबी और खरीफ सीजन में बीमा कराने पर नुकसान की भरपाई की जाती है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसानों की भागीदारी को लेकर शासन ने कई संशोधन किए हैं।
इससे फसली ऋण लेने वाले किसान जो फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, उन किसानों को बीमा योजना में प्रतिभाग न करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त से सात दिन पहले यानी 24 अगस्त तक अपनी बैंक शाखा को सूचना देना जरूरी है।
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उप निदेशक कृषि डॉ. राम प्रवेश ने बताया कि यदि किसान 24 से पूर्व फसल बीमा की कटौती न करने संबंधित प्रार्थना पत्र बैंक में उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो बैंक द्वारा स्वत: बीमा किस्त की कटौती उनके ऋण खाते से कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी इच्छुक किसान फसल बीमा करा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी बैंक शाखा में आवेदन करना होगा। बताया कि खरीफ में धान और बाजरा फसलें अधिसूचित हैं।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को रबी और खरीफ सीजन में बीमा कराने पर नुकसान की भरपाई की जाती है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसानों की भागीदारी को लेकर शासन ने कई संशोधन किए हैं।
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इससे फसली ऋण लेने वाले किसान जो फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, उन किसानों को बीमा योजना में प्रतिभाग न करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त से सात दिन पहले यानी 24 अगस्त तक अपनी बैंक शाखा को सूचना देना जरूरी है।
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उप निदेशक कृषि डॉ. राम प्रवेश ने बताया कि यदि किसान 24 से पूर्व फसल बीमा की कटौती न करने संबंधित प्रार्थना पत्र बैंक में उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो बैंक द्वारा स्वत: बीमा किस्त की कटौती उनके ऋण खाते से कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी इच्छुक किसान फसल बीमा करा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी बैंक शाखा में आवेदन करना होगा। बताया कि खरीफ में धान और बाजरा फसलें अधिसूचित हैं।