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सलाखों के पीछे जाने के बाद भी बाहुबली विधायक विजय मिश्र की नहीं कम हो रही मुश्किलें, जमानत खारिज

Tue, 08 Sep 2020 06:51 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भदोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भदोही Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Tue, 08 Sep 2020 06:51 PM IST
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Gyanpur's Bahubali MLA Vijay Mishra's bail plea rejected
विधायक विजय मिश्र - फोटो : अमर उजाला

जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र की जमानत याचिका खारिज कर दी। रिश्तेदार की संपत्ति पर कब्जा करने के आरोप में जेल में बंद विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला जज अनिल कुमार ने प्रार्थना पत्र खारिज किया। सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी थी।

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लगातार चौथी बार विधायक चुने गए विजय मिश्र की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। गोपीगंज थाना क्षेत्र के धनापुर गांव निवासी विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने गत चार अगस्त को गोपीगंज थाने में विधायक, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली और पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ मकान कब्जा करने, अन्य संपत्ति अपने बेटे के नाम वसीयत कराने के प्रयास और उनकी फर्म को अवैध ढंग से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
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इस मामले में विधायक को गत दिनों मध्य प्रदेश के आगर मालवा से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हो गया। मंगलवार को जिला जज न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

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