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Bhadohi News: पूर्व विधायक विजय मिश्रा को जालसाजी में संदेह का लाभ, आरोप मुक्त

Tue, 13 Oct 2026 01:40 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:40 AM IST
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Former MLA Vijay Mishra acquitted of forgery charges
ज्ञानपुर। एमपीएमएल पुष्पा सिंह की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए निषाद एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्र को आपराधिक साजिश, जालसाजी के मुकदमे में आरोप मुक्त कर दिया। 16 साल पूर्व औराई कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में कोर्ट ने राहत दी है। पूर्व विधायक विजय मिश्र निवासी धनापुर कौलापुर के खिलाफ औराई कोतवाली में 22 अप्रैल 2010 को आबकारी अधिनियम, जालसाजी, कूटरचना और आपराधिक साजिश की प्राथमिकी पुलिस ने दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा गया। जहां दोनों पक्षों के बहस और साक्ष्यों के आधार पर संदेह का लाभ मिला।
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कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए पूर्व विधायक को आरोप मुक्त कर दिया। बताते चलें कि गायिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पूर्व विधायक आगरा जेल में निरुद्ध हैं। उसके खिलाफ 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब तक करीब पांच मामलों में सजा भी मिल चुकी है।
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