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Bhadohi News: प्रधानमंत्री फसल बीमा कार्यालय के प्रभारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 22 Nov 2024 12:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 22 Nov 2024 12:51 AM IST
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Fine of Rs 10 thousand on the in-charge of Prime Minister Crop Insurance Office
जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा कार्यालय के प्रभारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने दो माह के अंदर पीड़ित को फसल बीमा का एक लाख रुपये देने का निर्देश दिया। चेताया कि बीमा राशि भुगतान में देरी पर 27 मार्च 2024 से बीमा राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ चुकानी होगी।
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आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि सुरियावां ब्लॉक के अभिया निवासी नरेंद्र सिंह ने 27 मार्च 2024 को पीएम फसल बीमा कार्यालय रजपुरा के प्रभारी के पास बैंक ऑफ बड़ौदा अभिया के शाखा प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया कि उसने पीएम फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया था।
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बीमा एक जुलाई 2024 से 24 जनवरी 2024 तक प्रभावित थी। बैंक में उसकी किस्त 1634.35 रुपये काटी गई थी। कम बारिश की वजह से परिवादी की धान की फसल करीब एक हेक्टेयर पूरी तरह से सूख गई थी और वादी की पूरी लागत डूब गई। इस पर पीड़ित ने 30 अक्तूबर 2023 को क्षतिपूर्ति की मांग की, लेकिन कार्यालय से बीमा की धनराशि देने से मना कर दिया गया।
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आयोग ने मामले में कार्यालय को नोटिस जारी किया। फिर भी बीमा कार्यालय की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ। वहीं बैंक की ओर से जवाब दाखिल किया गया। बीमा कार्यालय की ओर से किसी के उपस्थित न होने से आयोग ने मामला एकपक्षीय सुना। आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य विजय बहादुर सिंह और महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने फसल बीमा कार्यालय के प्रभारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

वहीं दो माह के अंदर परिवादी को फसल बीमा की धनराशि एक लाख रुपये देने का आदेश दिया। वहीं चेताया कि भुगतान में देरी पर 27 मार्च 2024 से बीमा राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ चुकानी होगी। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई कमी न पाने पर उसके खिलाफ मामला खारिज कर दिया।
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