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हत्या की साजिश में विजय मिश्र की जमानत खारिज: बेटे विष्णु मिश्र को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया
Thu, 08 Sep 2022 10:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भदोही
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भदोही
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Sep 2022 10:03 AM IST
सार
पूर्व विधायक विजय मिश्र की ज्ञानपुर विधायक विपुल दूबे की हत्या की साजिश मामले में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हो गई। वहीं सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बेटे विष्णु मिश्र और पोते विकास मिश्र को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया।
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विधायक विजय मिश्रा (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पूर्व विधायक विजय मिश्र बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच एमपीएमएलए कोर्ट साधना गिरी की अदालत में पेश हुए। जहां आचार संहिता के दो मामलो में जिरह हुई जबकि ज्ञानपुर विधायक विपुल दूबे की हत्या की साजिश मामले में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हो गई। वहीं सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बेटे विष्णु मिश्र और पोते विकास मिश्र को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया।
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सरपतहां स्थित न्यायालय परिसर में बुधवार को सुबह नौ बजे से ही गहमागहमी बढ़ गई थी। सुबह 11 बजे पूर्व विधायक विजय मिश्र को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। उनके अधिवक्ता आनंद शुक्ला ने बताया कि ऊंज और भदोही थाने में दो आचार संहिता के मामले में जिरह हुई। इसमें अगली तारीख 19 सितंबर नियत की गई। ज्ञानपुर विधायक विपुल दूबे की हत्या की साजिश में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। वहीं दूसरी ओर विधायक के बेटे विष्णु मिश्र और विकास मिश्र को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद अगली तारीख 19 सितंबर तय की गई।
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चिर प्रतिद्वंद्वी पूर्व विधायकों को लेकर गहमागहमी
ज्ञानपुर। सरपतहां का न्यायालय परिसर बुधवार को गहमागहमी का केंद्र रहा। कारण था दो पूर्व विधायकों की पेशी। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र जहां पेश हुए वहीं औराई के पूर्व विधायक डाक्टर उदयभान सिंह सुप्रीमकोर्ट से मिले अंतरिम जमानत की कार्रवाई को पूर्ण कराने के लिए पहुंचे। उनके अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एफटीसी प्रथम सुबोध सिंह की अदालत ने मामले में केंद्रीय कारागार बरेली को सुप्रीमकोर्ट के आदेश के अनुपालन करने का आदेश दिया।
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