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कचरा उठान में किसी तरह की लापरवाही न हो : डीएम
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जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं कूड़ा निस्तारण की समीक्षा की। डीएम ने अधिशासी अधिकारियों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देशित किया। स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान रखा जाए।
लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम ने निकायों के आरआरसी सेंटर के नियमित संचालन का निर्देश दिया। कहा कि कचरा उठान में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।
कहा कि सड़क, चौराहे, बाजार, सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े का ढेर दिखाई नहीं देना चाहिए। नगरों को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाए रखना निकायों की जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही अक्षम्य नहीं होगा। कहा कि प्रत्येक घर से डोर-टू-डोर सूखा व गीला कूड़ा अलग-अलग एकत्रित कराया जाए, वैज्ञानिक एवं मानक प्रक्रियाओं के अनुरूप उसका समुचित निस्तारण किया जाए। प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। प्रतिबंधित पॉलिथीन का निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।
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ऐसे मामलों में नियमित अभियान चलाकर नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य विधिक कार्रवाई करने का निर्देशित दिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के सभी आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) शत-प्रतिशत संचालित किए जाएं, यदि किसी केंद्र का संचालन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
निकायों में संचालित सामुदायिक, सार्वजनिक एवं पिंक शौचालयों की नियमित साफ-सफाई, रखरखाव एवं संचालन की सतत निगरानी की जा रही है।
मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, एडीएम न्यायिक विजय नारायण सिंह सहित ईओ मौजूद रहे।
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लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम ने निकायों के आरआरसी सेंटर के नियमित संचालन का निर्देश दिया। कहा कि कचरा उठान में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।
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कहा कि सड़क, चौराहे, बाजार, सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े का ढेर दिखाई नहीं देना चाहिए। नगरों को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाए रखना निकायों की जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही अक्षम्य नहीं होगा। कहा कि प्रत्येक घर से डोर-टू-डोर सूखा व गीला कूड़ा अलग-अलग एकत्रित कराया जाए, वैज्ञानिक एवं मानक प्रक्रियाओं के अनुरूप उसका समुचित निस्तारण किया जाए। प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। प्रतिबंधित पॉलिथीन का निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।
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ऐसे मामलों में नियमित अभियान चलाकर नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य विधिक कार्रवाई करने का निर्देशित दिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के सभी आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) शत-प्रतिशत संचालित किए जाएं, यदि किसी केंद्र का संचालन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
निकायों में संचालित सामुदायिक, सार्वजनिक एवं पिंक शौचालयों की नियमित साफ-सफाई, रखरखाव एवं संचालन की सतत निगरानी की जा रही है।
मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, एडीएम न्यायिक विजय नारायण सिंह सहित ईओ मौजूद रहे।