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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के घर बजी डुगडुगी
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औराई थानाक्षेत्र की एक शिक्षिका से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों के आवास पर शनिवार को पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा कराया व डुगडुगी बजवाई। सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपी 14 मार्च तक उपस्थित नहीं होंगे तो उनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी।
औराई थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने 28 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वर्ष 2011 से कालीन कारोबारी वाजिद अली शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच उसने दो बार उसका गर्भपात कराया। आरोप है कि 22 अप्रैल 2019 को उसे घर में घुसकर धमकाया गया। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। तीन अगस्त 2021 को पीड़िता ने कोतवाली ज्ञानपुर में दूसरी तहरीर देकर आरोप लगाया था कि न्यायालय में सुनवाई के बाद वह घर लौट रही थी, उस दौरान वाजिद अली ने अपने एक सहयोगी के साथ उसे कार में खींच लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला आयोग के निर्देश पर पुलिस ने वाजिद अली और वाजिद खान उर्फ लिक्कू खान संग एक अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों ने कोर्ट से राहत पाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जो निरस्त हो गया। पुलिस विवेचना में आरोपियों के चालक अशोक यादव पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों के फरार होने पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। शनिवार को औराई कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों के घर डुगडुगी बजवाई। चेतावनी दी कि 14 मार्च तक कोर्ट में नहीं प्रस्तुत करने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। सीओ औराई रामलखन मिश्र ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के यहां कोर्ट के आदेश पर डुगडुगी बजवाई गई है।
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औराई थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने 28 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वर्ष 2011 से कालीन कारोबारी वाजिद अली शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच उसने दो बार उसका गर्भपात कराया। आरोप है कि 22 अप्रैल 2019 को उसे घर में घुसकर धमकाया गया। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। तीन अगस्त 2021 को पीड़िता ने कोतवाली ज्ञानपुर में दूसरी तहरीर देकर आरोप लगाया था कि न्यायालय में सुनवाई के बाद वह घर लौट रही थी, उस दौरान वाजिद अली ने अपने एक सहयोगी के साथ उसे कार में खींच लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला आयोग के निर्देश पर पुलिस ने वाजिद अली और वाजिद खान उर्फ लिक्कू खान संग एक अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों ने कोर्ट से राहत पाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जो निरस्त हो गया। पुलिस विवेचना में आरोपियों के चालक अशोक यादव पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों के फरार होने पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। शनिवार को औराई कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों के घर डुगडुगी बजवाई। चेतावनी दी कि 14 मार्च तक कोर्ट में नहीं प्रस्तुत करने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। सीओ औराई रामलखन मिश्र ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के यहां कोर्ट के आदेश पर डुगडुगी बजवाई गई है।
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