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Bhadohi News: सीवीओ के जन सूचना अधिकारी आयोग में तलब

Tue, 17 Dec 2024 12:22 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 17 Dec 2024 12:22 AM IST
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CVO's Public Information Officer summoned to the Commission
ज्ञानपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना समय से न देने पर सीवीओ के जन सूचना अधिकारी को आयोग ने तलब किया है। 17 दिसंबर को मय अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। संसारापुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता विभूति नारायण दुबे ने आरटीआई एक्ट के तहत 2023 में आवेदन कर जिला पशु अस्पताल परिसर में बने मंडलीय पॉलीक्लीनिक के निर्माण पर खर्च व तैनात कर्मियों आदि से संबंधित कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी सूचना उपलब्ध न कराने पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध लखनऊ स्थित राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल किया। जिसे गंभीरता से लेते हुए आयोग की अदालत ने सुनवाई तिथि 17 दिसंबर को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने व अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने संबंधी अभिलेख राज्य सूचना आयोग की अदालत न्याय कक्ष संख्या 9 में उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। संवाद
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