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हत्या के आरोपियों को दोषी माना
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ज्ञानपुर । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने चौरी बाजार में सरेराह चाकू गोद कर हत्या करने के तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।
घटना के मुताबिक 19 मई 2016 को शाम आठ बजे सूरज मोदनवाल चौरी बाजार में एक साड़ी सेंटर से काम करके लौट रहा था। जहां पहले से पीछा कर रहे आरोपी सोनू, मोनू व राजा ने एक रेस्टोरेंट से घसीट कर गुमटी के पीछे ले जाकर धारदार हथियार से कई बार वार किए थे जिससे उसकी मौत हो गई थी। घायलावस्था में उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था। वहां परिजन व रिश्तेदार पहुंचे थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में सूरज के पिता राजकुमार मोदनवाल की तहरीर पर थाना चौरी पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। जहां गवाहों के बयाना दर्ज करने के पश्चात दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश संजीव सिंह की अदालत ने तीन आरोपी सोनू, मोनू व राजा को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा निर्धारण के लिए छह फरवरी की तिथि निर्धारित की है। वादी की ओर से बहस व पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी व निजी अधिवक्ता अवध नारायण सिंह ने की।
घटना के मुताबिक 19 मई 2016 को शाम आठ बजे सूरज मोदनवाल चौरी बाजार में एक साड़ी सेंटर से काम करके लौट रहा था। जहां पहले से पीछा कर रहे आरोपी सोनू, मोनू व राजा ने एक रेस्टोरेंट से घसीट कर गुमटी के पीछे ले जाकर धारदार हथियार से कई बार वार किए थे जिससे उसकी मौत हो गई थी। घायलावस्था में उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था। वहां परिजन व रिश्तेदार पहुंचे थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में सूरज के पिता राजकुमार मोदनवाल की तहरीर पर थाना चौरी पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। जहां गवाहों के बयाना दर्ज करने के पश्चात दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश संजीव सिंह की अदालत ने तीन आरोपी सोनू, मोनू व राजा को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा निर्धारण के लिए छह फरवरी की तिथि निर्धारित की है। वादी की ओर से बहस व पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी व निजी अधिवक्ता अवध नारायण सिंह ने की।
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