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सेमरा के प्रधान और उसके बेटे पर दर्ज होगा केस

Sat, 14 Oct 2017 12:59 AM IST
Updated Sat, 14 Oct 2017 12:59 AM IST
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सेमरा के प्रधान और उसके बेटे पर दर्ज होगा केस
ज्ञानपुर। अभोली विकास खंड के सेमरा ग्राम प्रधान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। फर्जी पट्टे और गवाह को धमकाने में पहले ही दो मुकदमे के बाद अब धांधली के मामले में जेएम प्रथम की अदालत ने प्रधान, प्रधान पति और बेटे के खिलाफ जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। दुर्गागंज एसओ को केस दर्ज कर रिपोर्ट देने के लिए कहा।
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अभोली विकास खंड के सेमराध हरिकरनपुर निवासी नन्हेलाल गौतम ने 156 (3) के तहत जेएम प्रथम की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि साजिश के तहत ग्रामनिधि के धन में बंदरबांट की गई। आरोप लगाया कि प्रधान ने अपने बेटे अरविंद कुमार के माध्यम से एक एजेंसी बनाकर दो लाख 35 हजार का दुरुपयोग किया। उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थना पत्र में दिए गए कथनों से प्रथम द़ृष्टया संज्ञेय अपराध लगता है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए जेएम प्रथम पवन सिंह ने प्रधान चंद्रावती देवी, प्रधानपति मेवालाल और बेटे अरविंद कुमार के खिलाफ 419, 420, 467, 471, 406 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। वादी की ओर से बहस-पैरवी सुरेंद्रनाथ सिंह ने किया। गौरतलब है कि सेमरा गांव पहले से ही विवादों में चल रहा है। वहां 14 लोगों को फर्जी तरीके से पट्टा देने और गवाह को धमकाने में पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है।
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