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Bhadohi News: मिलावटखोरों पर शिकंजा, 5.93 लाख जुर्माना
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के 47 मामलों का निस्तारण करते हुए एडीएम कोर्ट ने 15 से अधिक व्यापारियों पर 5.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दूध, नमकीन, खोवा, मिठाइयों के नमूने फेल होने पर यह जुर्माना लगाया गया। माह भर में पैसा न जमा करने पर सभी के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। अकेले दूध से जुड़े 14 मामलों का निस्तारण करते हुए 1.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
खाद्य एवं औषधीय विभाग की तरफ से होली, दीपावली समेत अन्य पर्वाें पर खाद्य पदार्थों की जांच की जाती है। इसमें संदिग्ध लगने पर दूध, मिठाई, खोवा समेत अन्य खाद्य पदार्थों का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। रिपोर्ट आने पर एडीएम कोर्ट में उन पर वाद दाखिल किया जाता है। फिर जुर्माना तय होता है।
सहायक आयुक्त खाद्य शशि शेखर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 211 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा गया था। इसकी रिपोर्ट आने पर एडीएम कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। जिसमें से अब 47 मामलों का निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि एक माह के अंदर जुर्माना नहीं भरा गया तो दुकानदारों के खिलाफ आरसी जारी करते हुए खाद्य विभाग की ओर से जारी लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। सहायक आयुक्त ने कहा कि दूषित खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री की शिकायत मिली तो मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराएं शिकायत
सहायक आयुक्त खाद्य विभाग ने बताया कि किसी दुकान पर दूषित या मिलावटी खाद्य और पेय पदार्थ की बिक्री होती है तो टोल फ्री नंबर 1800112100 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मामला संज्ञान में आते ही विभागीय टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी। गुणवत्ता को लेकर संदेह हुआ तो नमूना संकलित कर जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। इसके अलावा कलक्ट्रेट स्थित विभागीय कार्यालय में भी पत्र के माध्यम से लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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खाद्य एवं औषधीय विभाग की तरफ से होली, दीपावली समेत अन्य पर्वाें पर खाद्य पदार्थों की जांच की जाती है। इसमें संदिग्ध लगने पर दूध, मिठाई, खोवा समेत अन्य खाद्य पदार्थों का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। रिपोर्ट आने पर एडीएम कोर्ट में उन पर वाद दाखिल किया जाता है। फिर जुर्माना तय होता है।
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सहायक आयुक्त खाद्य शशि शेखर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 211 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा गया था। इसकी रिपोर्ट आने पर एडीएम कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। जिसमें से अब 47 मामलों का निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि एक माह के अंदर जुर्माना नहीं भरा गया तो दुकानदारों के खिलाफ आरसी जारी करते हुए खाद्य विभाग की ओर से जारी लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। सहायक आयुक्त ने कहा कि दूषित खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री की शिकायत मिली तो मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराएं शिकायत
सहायक आयुक्त खाद्य विभाग ने बताया कि किसी दुकान पर दूषित या मिलावटी खाद्य और पेय पदार्थ की बिक्री होती है तो टोल फ्री नंबर 1800112100 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मामला संज्ञान में आते ही विभागीय टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी। गुणवत्ता को लेकर संदेह हुआ तो नमूना संकलित कर जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। इसके अलावा कलक्ट्रेट स्थित विभागीय कार्यालय में भी पत्र के माध्यम से लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं।