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Bhadohi News: अधिशासी अभियंता विद्युत समेत तीन को कोर्ट ने किया तलब

Sat, 03 Feb 2024 02:37 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Feb 2024 02:37 AM IST
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Court summoned three people including Executive Engineer Electrical
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत शैलोज चंद्रा की अदालत ने मनमाने तरीके से बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करने पर अधिशासी अभियंता विद्युत, विवेचक और वादी को छह फरवरी को कोर्ट में तलब किया है।
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उपपनिरीक्षक मनोज राय ने विजय शंकर के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस का कहना था कि उनको एलटी लाइन से केबिल खींचकर बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। अदालत में विजयशंकर ने बताया कि वह कनेक्शन लेकर बिजली जलाता है और उसके पड़ोसी मनोज पाल को बिजली विभाग ने पोल से कनेक्शन न देकर उनकता केबिल काट कर बिजली आपूर्ति की है। इस प्रकार दोनों उपभोक्ता कनेक्शन धारक हैं। चोरी से बिजली नहीं जलाते। संबंधित जेई की तरफ से प्रेषित रिपोर्ट में यह कहा गया कि केबिल से आपूर्ति हो रही है। इसलिए बिजली चोरी नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने माना कि विद्युत विभाग और विवेचक ने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही की है। विद्युत विभाग की तरफ से उपभोक्ता को कनेक्शन दिया जाता है और अनावश्यक रूप से मुकदमा कराता है। इससे आवेदक के मूल अधिकार का हनन किया गया। कोर्ट ने मामले में अधिशासी अभियंता, विवेचक और वादी मुकदमा को व्यक्तिगत रूप से छह फरवरी को तलब किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुभाष चंद्र ने पैरवी की।
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