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लिपिक पर हमले के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
bhadohi hindi news
Updated Fri, 10 Jun 2016 01:53 AM IST
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एआरटीओ कार्यालय के लिपिक पर हमले के आरोपी जोरई गांव निवासी राजेश यादव की जमानत याचिका को बृहस्पतिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
गत मंगलवार को एआरटीओ कार्यालय के लिपिक अनुज कुमार को कुछ लोगों ने मारपीट दिया था। लिपिक का आरोप था कि कुछ लोगों ने लाइसेंस टेस्ट में पास करने की खातिर दबाव बनाया, लेकिन जब मैंने दबाव स्वीकार नहीं किया तो उन लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में राजेश यादव समेत छह अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तारी की मांग को लेकर एआरटीओ कर्मचारियों ने बुधवार को हड़ताल कर दी थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उधर आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए अरजी दी। कोर्ट ने प्रकरण को सुनने के बाद उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी। संभागीय परिवहन कार्यालय में घुसकर लिपिक से गाली गलौज और मारपीट को कोर्ट ने लोक सेवक के दायित्व में व्यवधान मानते हुए उसे गंभीरता से लिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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गत मंगलवार को एआरटीओ कार्यालय के लिपिक अनुज कुमार को कुछ लोगों ने मारपीट दिया था। लिपिक का आरोप था कि कुछ लोगों ने लाइसेंस टेस्ट में पास करने की खातिर दबाव बनाया, लेकिन जब मैंने दबाव स्वीकार नहीं किया तो उन लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में राजेश यादव समेत छह अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तारी की मांग को लेकर एआरटीओ कर्मचारियों ने बुधवार को हड़ताल कर दी थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उधर आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए अरजी दी। कोर्ट ने प्रकरण को सुनने के बाद उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी। संभागीय परिवहन कार्यालय में घुसकर लिपिक से गाली गलौज और मारपीट को कोर्ट ने लोक सेवक के दायित्व में व्यवधान मानते हुए उसे गंभीरता से लिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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