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भदोहीः अरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Tue, 27 Jul 2021 10:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 27 Jul 2021 10:09 PM IST
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Bhadohi: The bail plea of the accused dismissed
ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को भिड़िउरा प्रकरण में सुधांशु पांडेय उर्फ छोटू, नितेश दुबे उर्फ गोलू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से भिड़िउरा निवासी चंद्रकांत पांडेय ने वाद दाखिल किया था।
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वादी का कथन है कि आठ अगस्त 2020 को अपराह्न तीन बजे मेरे पुत्र को छह लोगों ने नहर के किनारे चाकू मारकर घायल कर दिया था। इसके बाद गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में पुत्र के चोट की गंभीरता पर धारा भी बढ़ाई गई और आरोपियों पर कुर्की की कार्रवाई की। लेकिन, मुख्य आरोपी अभी तक न्यायालय में पेश नहीं हो सका। अधिवक्ता तेजबहादुर यादव, सुरेंद्रनाथ सिंह की दलीलें सुनने के बाद सुधांशु पांडेय, नितेश दुबे की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने खारिज कर दिया।
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