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घर वालों को लाभ पहुंचाने पर गिरी गाज
ब्यूरो/ अमर उजाला ,भदोही
Updated Fri, 03 Jun 2016 02:30 AM IST
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पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मामले में सुरियावां ब्लॉक क्षेत्र के भानूपुर गांव का रोजगार सेवक फंस गया है। जिलाधिकारी के यहां भेजी गई शिकायत जांच में सही पाए जाने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने रोजगार सेवक की सेवा समाप्त करने के साथ ही सेक्रेटरी और एकाउंटेंट को निलंबित करने की संस्तुति कर दी है। इस मामले में तीन लाभार्थियों से इंदिरा और लोहिया आवास का चार लाख 64 हजार 508 रुपये की रिकवरी का निर्देश दिया है।
सुरियावां ब्लॉक के भानूपुर गांव के रोजगार सेवक राजेश कुमार पर संतोष विजय शंकर मिश्र ने विकासपरक योजनाओं का लाभ अपने परिवार वालों को पहुंचाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी के यहां शिकायत की थी। जांच के दौरान पता चला कि आरती देवी पत्नी राजेश कुमार को वर्ष 2014-15 में इंदिरा आवास का 70 हजार और 2012-13 में इंदिरा आवास का 45 हजार और प्रभावती देवी पत्नी पन्ना को वर्ष 2013-15 में इंदिरा आवास का 70 हजार एवं मीरा देवी पत्नी सूरज को वर्ष 2014-15 में लोहिया आवास का दो लाख 74 हजार का लाभ दिया गया है। इसके अलावा जॉबकार्ड धारक प्रभावती देवी पत्नी पन्नालाल को मनरेगा योजना के अंतर्गत 4508 रुपये का भुगतान किया गया है। डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने संबंधित लाभार्थियों से चार लाख 64 हजार 508 रुपये की वसूली के साथ ही रोजगार सेवक को बर्खास्त करने और ग्राम पंचायत अधिकारी एवं एकाउंटेंट को निलंबित करने की संस्तुति के साथ रिपोर्ट डीएम को दी है। उधर रोजगार सेवक राजेश कुमार का कहना है कि जांच की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। इसके बाद पत्नी आरती के आवास का पैसा परियोजना निदेशक के यहां जमा कर दिया गया है। अन्य लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। परियोजना निदेशक ने बताया कि एक आवास का धन वापस किया गया है।
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सुरियावां ब्लॉक के भानूपुर गांव के रोजगार सेवक राजेश कुमार पर संतोष विजय शंकर मिश्र ने विकासपरक योजनाओं का लाभ अपने परिवार वालों को पहुंचाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी के यहां शिकायत की थी। जांच के दौरान पता चला कि आरती देवी पत्नी राजेश कुमार को वर्ष 2014-15 में इंदिरा आवास का 70 हजार और 2012-13 में इंदिरा आवास का 45 हजार और प्रभावती देवी पत्नी पन्ना को वर्ष 2013-15 में इंदिरा आवास का 70 हजार एवं मीरा देवी पत्नी सूरज को वर्ष 2014-15 में लोहिया आवास का दो लाख 74 हजार का लाभ दिया गया है। इसके अलावा जॉबकार्ड धारक प्रभावती देवी पत्नी पन्नालाल को मनरेगा योजना के अंतर्गत 4508 रुपये का भुगतान किया गया है। डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने संबंधित लाभार्थियों से चार लाख 64 हजार 508 रुपये की वसूली के साथ ही रोजगार सेवक को बर्खास्त करने और ग्राम पंचायत अधिकारी एवं एकाउंटेंट को निलंबित करने की संस्तुति के साथ रिपोर्ट डीएम को दी है। उधर रोजगार सेवक राजेश कुमार का कहना है कि जांच की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। इसके बाद पत्नी आरती के आवास का पैसा परियोजना निदेशक के यहां जमा कर दिया गया है। अन्य लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। परियोजना निदेशक ने बताया कि एक आवास का धन वापस किया गया है।
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