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मिलावटखोरी: सात दूकानों पर 1.60 लाख जुर्माना
Updated Fri, 04 Aug 2017 01:18 AM IST
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ज्ञानपुर (भदोही)। जिले की सात दूकानों और फर्म पर मिलावटखोरी में एक लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। छह महीने पहले खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सैंपल उठाए थे, जो लखनऊ लैब में जांच के दौरान फेल हो गए। इसके बाद न्याय एवं निर्णयन अधिकारी (एडीएम कोर्ट) ने जुर्माना लगाया।
जिले में प्रशासनिक उदासीनता से खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर लगाम नहीं लग पा रहा है। चुनिंदा दूकानों को छोड़ दें तो ज्यादातर दूकानों पर मिलावटी सामान की भरमार है। मिलावटखोरी को लेकर जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन महकमे ने छह माह पूर्व नमकीन, सोयाबीन एवं पेड़े का सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजा, सैंपल फेल होने पर एक फर्म समेत सात दूकानों पर एक लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एडीएम कोर्ट ने जुलाई में चार अलग-अलग तारीखों पर सात लोगों के खिलाफ जुर्माने की राशि तय की है। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुख्य खाद्य निरीक्षक एनएन सिन्हा के मुताबिक गोपीगंज थाना क्षेत्र के जोगिनका गांव निवासी राज सिंह पुत्र ओमप्रकाश की दूकान से लिए गुड मार्निंग नमकीन के सैंपल में मिलावट पर जुर्माना लगा है। इसमें विक्रेता राज सिंह को पांच हजार और सप्लायर मोहित सिंह पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सोयाबीन ऑयल में मिलावट मिलने पर 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसमें विक्रेता लखनलाल निवासी महुआरी जंगीगंज पर पांच हजार, कड़ेदीन पुत्र बिहारीलाल निवासी खड़हट्टी मोहाल, गोपीगंज पर 20 हजार रुपये, निर्माता कंपनी हरि ऑयल इंडस्ट्रीज नंदूवाल कोसीकला जिला मथुरा पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगा है। नमकीन सैंपल फेल होने पर जिले के मोढ़ निवासी राजेंद्र प्रसाद पुत्र सूर्यलाल पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, पेड़ा का सैंपल फेल होने पर नागेंद्र मोदनवाल पुत्र माता प्रसाद निवासी दीवानी कचहरी के सामने ज्ञानपुर पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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जिले में प्रशासनिक उदासीनता से खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर लगाम नहीं लग पा रहा है। चुनिंदा दूकानों को छोड़ दें तो ज्यादातर दूकानों पर मिलावटी सामान की भरमार है। मिलावटखोरी को लेकर जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन महकमे ने छह माह पूर्व नमकीन, सोयाबीन एवं पेड़े का सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजा, सैंपल फेल होने पर एक फर्म समेत सात दूकानों पर एक लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एडीएम कोर्ट ने जुलाई में चार अलग-अलग तारीखों पर सात लोगों के खिलाफ जुर्माने की राशि तय की है। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुख्य खाद्य निरीक्षक एनएन सिन्हा के मुताबिक गोपीगंज थाना क्षेत्र के जोगिनका गांव निवासी राज सिंह पुत्र ओमप्रकाश की दूकान से लिए गुड मार्निंग नमकीन के सैंपल में मिलावट पर जुर्माना लगा है। इसमें विक्रेता राज सिंह को पांच हजार और सप्लायर मोहित सिंह पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सोयाबीन ऑयल में मिलावट मिलने पर 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसमें विक्रेता लखनलाल निवासी महुआरी जंगीगंज पर पांच हजार, कड़ेदीन पुत्र बिहारीलाल निवासी खड़हट्टी मोहाल, गोपीगंज पर 20 हजार रुपये, निर्माता कंपनी हरि ऑयल इंडस्ट्रीज नंदूवाल कोसीकला जिला मथुरा पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगा है। नमकीन सैंपल फेल होने पर जिले के मोढ़ निवासी राजेंद्र प्रसाद पुत्र सूर्यलाल पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, पेड़ा का सैंपल फेल होने पर नागेंद्र मोदनवाल पुत्र माता प्रसाद निवासी दीवानी कचहरी के सामने ज्ञानपुर पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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