फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   8 lakh recovery warrant against insurance company

Bhadohi News: बीमा कंपनी के खिलाफ आठ लाख का वसूली वारंट

Sat, 17 May 2025 01:04 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 May 2025 01:04 AM IST
विज्ञापन
8 lakh recovery warrant against insurance company
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ आठ लाख का वसूली वारंट जारी किया है। डीएम को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71 के तहत विपक्षी से निर्णित धनराशि की वसूली भू राजस्व की भांति करें।
विज्ञापन

वसूली की राशि को 10 जुलाई 2025 तक चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आयोग के पास भेजें। मुकदमे के अनुसार नीलेश कुमार पांडेय निवासी धानापुर उत्तरी डाकखाना गोपीगंज एवं हाल मुकाम सलवार वापी जिला वलसाड़ गुजरात है।
विज्ञापन

उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रबंधक मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी मैग्मा हाउस 24 पार्क स्ट्रीट कोलकाता के विरुद्ध एक मामला अगस्त 2023 में जिला उपभोक्ता अदालत में दाखिल किया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और विजय बहादुर सिंह की तीन सदस्य पीठ ने दो दिसंबर 2024 को परिवादी का मामला स्वीकार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसमें आदेश पारित किया कि विपक्षी बीमा कंपनी दो माह के अंदर परिवादी को 66 लाख 70 हजार 481 रुपए वाहन दुर्घटना की मरम्मत में आए खर्च को अदा करें। उक्त धनराशि पर 27 दिसंबर 2022 से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करें। इसके अलावा आयोग ने परिवादी के साथ सेवा में कमी के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा कंपनी पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया।
पीठ ने अपने आदेश में विपक्षी को स्पष्ट किया था कि वह आदेश का अनुपालन दो माह में कर दें। यदि ऐसा करने में विफल रहते हैं तो संपूर्ण धनराशि पर निर्णय और आदेश की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी विपक्षी कंपनी को परिवादी को देना पड़ेगा।

जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि विपक्षी प्रबंधक मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। परिवादी के अधिवक्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71, 72 में अवमानना वाद दाखिल किया।
उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन विपक्षी ना तो उपस्थित हुए और ना ही आदेश का अनुपालन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed