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मुकदमें की आख्या कोर्ट ने किया तलब
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ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने भदोही विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी समेत आधा दर्जन के खिलाफ दर्ज मुकदमे की प्रगति आख्या तलब किया है। भदोही पुलिस को 18 जून को आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
सुरियावां के चौगना गांव निवासी कृष्णानंद तिवारी ने करीब 10 माह पूर्व 156(3) के तहत कोर्ट में वाद दाखिल किया था। जिसमें आरोप लगाया था कि चौगना गांव में गलत तरीके से सरकारी जमीन हथियाई गई है। कोर्ट के आदेश पर सुरियावां पुलिस ने भदोही विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी,विक्रमादित्य त्रिपाठी, अरविंद, सुभाष चंद्र, सचिन आदि के खिलाफ जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला भदोही तहसील से जुड़ा होने से सुरियावां थाने से विवेचना भदोही स्थानांतरित की गई। मामले में कार्रवाई कच्छप गति से होने पर वादी कृष्णानंद तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने दर्ज मुकदमे और विवेचना की आख्या तलब किया है। पीड़ित ने कहा कि तीन महीने के अंदर विवेचना रिपोर्ट देनी थी लेकिन 10 महीने के बाद पुलिस मामले की लीपापोती कर रही है।
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सुरियावां के चौगना गांव निवासी कृष्णानंद तिवारी ने करीब 10 माह पूर्व 156(3) के तहत कोर्ट में वाद दाखिल किया था। जिसमें आरोप लगाया था कि चौगना गांव में गलत तरीके से सरकारी जमीन हथियाई गई है। कोर्ट के आदेश पर सुरियावां पुलिस ने भदोही विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी,विक्रमादित्य त्रिपाठी, अरविंद, सुभाष चंद्र, सचिन आदि के खिलाफ जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला भदोही तहसील से जुड़ा होने से सुरियावां थाने से विवेचना भदोही स्थानांतरित की गई। मामले में कार्रवाई कच्छप गति से होने पर वादी कृष्णानंद तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने दर्ज मुकदमे और विवेचना की आख्या तलब किया है। पीड़ित ने कहा कि तीन महीने के अंदर विवेचना रिपोर्ट देनी थी लेकिन 10 महीने के बाद पुलिस मामले की लीपापोती कर रही है।
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