{"_id":"65efdcae56c43a3c7600626a","slug":"15-thousand-fine-on-shopkeeper-for-not-repairing-ac-bhadohi-news-c-191-1-gyn1003-109822-2024-03-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhadohi News: एसी की मरम्मत न कराने पर दुकानदार पर 15 हजार जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhadohi News: एसी की मरम्मत न कराने पर दुकानदार पर 15 हजार जुर्माना
विज्ञापन
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने वारंटी पीरियड में एयर कंडीशनर एसी की मरम्मत न करने पर दुकानदार पर 15 हजार जुर्माना लगाया और दो महीने में एसी के 36 हजार रुपये वापस करने का आदेश दिया। आयोग के पीठासीन अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य विजय बहादुर सिंह और महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने अपने फैसले में कहा कि दुकानदार उपभोक्ता को एसी इंस्टाल की तिथि से अब तक 12 प्रतिशत ब्याज की दर से रकम अदा करें।
रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि आयोग में भदोही नगर के चकइनायत निवासी डॉ. सौरव गुप्ता ने मेसर्स अप्लाइड रेफ्रिजरेशन राजा बाजार वाराणसी और मैनेजिंग डाइरेक्टर वोल्टास कॉरपोरेट ऑफिस नई दिल्ली को पक्षकार बनाते हुए 19 मई 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी। वाद के अनुसार विपक्षी की ओर से परिवादी के वारंटी पीरियड में खराब एसी की मरम्मत नहीं की जा रही है। जिससे परिवादी को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए एयर कंडीशनर का 36 हजार और क्रय करने की तिथि से 18 प्रतिशत ब्याज, मानसिक तनाव के लिए दो लाख एवं मुकदमा खर्च के लिए एक लाख दिलाए जाने की मांग की। परिवादी के अधिवक्ता कैलाशपति शुक्ल ने मुकदमें में कहा कि 31 मई 2018 को कंपनी का एसी इंस्टाॅल किया गया, लेकिन उसी दिन से नहीं चला। वादी की ओर से विपक्षी को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया। लेकिन विपक्षी ने शिकायत का समाधान नहीं किया और ना ही एयर कंडीशनर की मरम्मत कराई। उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी को नोटिस जारी किया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपभोक्ता आयोग ने परिवादी की शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को एकल और संयुक्त रूप से आदेशित किया कि वह इस निर्णय के दो माह के अंदर एसी का 36 हजार और 18 जून 2018 से निर्णय की स्थिति तक 12 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करें। परिवादी के प्रति की गई सेवा में कमी के लिए 10 हजार और वाद दायर करने में हुए व्यय के लिए पांच हजार अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि आयोग में भदोही नगर के चकइनायत निवासी डॉ. सौरव गुप्ता ने मेसर्स अप्लाइड रेफ्रिजरेशन राजा बाजार वाराणसी और मैनेजिंग डाइरेक्टर वोल्टास कॉरपोरेट ऑफिस नई दिल्ली को पक्षकार बनाते हुए 19 मई 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी। वाद के अनुसार विपक्षी की ओर से परिवादी के वारंटी पीरियड में खराब एसी की मरम्मत नहीं की जा रही है। जिससे परिवादी को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए एयर कंडीशनर का 36 हजार और क्रय करने की तिथि से 18 प्रतिशत ब्याज, मानसिक तनाव के लिए दो लाख एवं मुकदमा खर्च के लिए एक लाख दिलाए जाने की मांग की। परिवादी के अधिवक्ता कैलाशपति शुक्ल ने मुकदमें में कहा कि 31 मई 2018 को कंपनी का एसी इंस्टाॅल किया गया, लेकिन उसी दिन से नहीं चला। वादी की ओर से विपक्षी को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया। लेकिन विपक्षी ने शिकायत का समाधान नहीं किया और ना ही एयर कंडीशनर की मरम्मत कराई। उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी को नोटिस जारी किया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपभोक्ता आयोग ने परिवादी की शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को एकल और संयुक्त रूप से आदेशित किया कि वह इस निर्णय के दो माह के अंदर एसी का 36 हजार और 18 जून 2018 से निर्णय की स्थिति तक 12 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करें। परिवादी के प्रति की गई सेवा में कमी के लिए 10 हजार और वाद दायर करने में हुए व्यय के लिए पांच हजार अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन