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एनपीए के 11 हजार किसान होंगे लाभान्वित
Updated Thu, 14 Dec 2017 12:37 AM IST
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ज्ञानपुर। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी किसान ऋण मोचन योजना में अब एनपीए के 11 हजार किसानों को लाभान्वित करने की कवायद शुरू हो गई है। इसमें कोआपरेटिव बैंक के सात हजार जबकि चार हजार कामर्शियल बैंक के किसान लाभ पाएंगे। इसके अलावा ऋणमोचन के पूर्व चरणों में वंचित किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा। विभागीय वेबसाइट पर शिकायत करने वाले किसानों का सत्यापन करने के बाद लाभान्वित किया जाएगा।
सूबे में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्जमाफी का निर्णय लिया गया। जिले में 22 हजार किसानों को लाभ देने के लिए चयनित किया गया हालांकि सत्यापन के दौरान 10 हजार से अधिक किसान अपात्र कर दिए गए। 12 हजार किसानों को तीन चरणों में ऋणमाफी का लाभ दिया गया। इस दौरान दो से ढाई हजार किसान कागजी घनचक्कर संग अन्य कारणों से लाभ पाने से वंचित हो गए। ऐसे किसानों को लाभ देने के लिए शासन की ओर से यूपी किसान कर्ज राहत डाट काम वेबसाइट शिकायत पोर्टल जारी किया है। इस पर किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जिसमें वह अपना आधार, केसीसी नंबर, खेत का विवरण और मोबाइल नंबर अंकित करेंगे। कृषि विभाग की ओर से 31 दिसंबर के बाद शिकायत को पोर्टल से निकालकर सत्यापन कराया जाएगा। जो भी किसान अर्ह पाए जाएंगे उन्हें लाभ दिया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी अशोक प्रजापति ने कहा कि ऋणमोचन योजना में कोई भी पात्र वंचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि एनपीए में 11 हजार किसानों को लाभ देने की तैयारी चल रही है। कोआपरेटिव बैंक के सात जबकि कामर्शियल के चार हजार किसान लाभान्वित होंगे। कामर्शियल बैंक में ब्याज हटाते हुए जो मूलधन होगा उसमें 25 फीसदी घटाने के बाद एक लाख घटाया जाएगा। अगर कर्ज एक लाख से अधिक होगा तो बैंक से सेटलमेंट किया जाएगा।
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सूबे में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्जमाफी का निर्णय लिया गया। जिले में 22 हजार किसानों को लाभ देने के लिए चयनित किया गया हालांकि सत्यापन के दौरान 10 हजार से अधिक किसान अपात्र कर दिए गए। 12 हजार किसानों को तीन चरणों में ऋणमाफी का लाभ दिया गया। इस दौरान दो से ढाई हजार किसान कागजी घनचक्कर संग अन्य कारणों से लाभ पाने से वंचित हो गए। ऐसे किसानों को लाभ देने के लिए शासन की ओर से यूपी किसान कर्ज राहत डाट काम वेबसाइट शिकायत पोर्टल जारी किया है। इस पर किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जिसमें वह अपना आधार, केसीसी नंबर, खेत का विवरण और मोबाइल नंबर अंकित करेंगे। कृषि विभाग की ओर से 31 दिसंबर के बाद शिकायत को पोर्टल से निकालकर सत्यापन कराया जाएगा। जो भी किसान अर्ह पाए जाएंगे उन्हें लाभ दिया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी अशोक प्रजापति ने कहा कि ऋणमोचन योजना में कोई भी पात्र वंचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि एनपीए में 11 हजार किसानों को लाभ देने की तैयारी चल रही है। कोआपरेटिव बैंक के सात जबकि कामर्शियल के चार हजार किसान लाभान्वित होंगे। कामर्शियल बैंक में ब्याज हटाते हुए जो मूलधन होगा उसमें 25 फीसदी घटाने के बाद एक लाख घटाया जाएगा। अगर कर्ज एक लाख से अधिक होगा तो बैंक से सेटलमेंट किया जाएगा।
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