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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
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ज्ञानपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव पूर्णिमा सागर ने पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, अधिकार, संविधान में निहित समानता आदि के बारे में जानकारी दी।
कहा कि जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है या वे महिला, बच्चे एवं मानसिक रोग से पीड़ित हैं वे नि:शुल्क विधिक सहायता के अधिकारी हैं। ऐसे लोगों को प्राधिकरण नि:शुल्क अधिवक्ता एवं विधिक सहायता दी जाती है। कहा कि सभी जनसेवा केंद्रों पर टेली लॉ के जरिए भी विधिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने लोक अदालत की उपयोगिता और पैरा लीगल और पैनल लॉयर्स के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर पैनल लॉयर अमिताभ श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार, मुन्नर राम, वीरेंद्र बहादुर चौहान, विजय प्रकाश आदि मौजूद रहे।
कहा कि जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है या वे महिला, बच्चे एवं मानसिक रोग से पीड़ित हैं वे नि:शुल्क विधिक सहायता के अधिकारी हैं। ऐसे लोगों को प्राधिकरण नि:शुल्क अधिवक्ता एवं विधिक सहायता दी जाती है। कहा कि सभी जनसेवा केंद्रों पर टेली लॉ के जरिए भी विधिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने लोक अदालत की उपयोगिता और पैरा लीगल और पैनल लॉयर्स के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर पैनल लॉयर अमिताभ श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार, मुन्नर राम, वीरेंद्र बहादुर चौहान, विजय प्रकाश आदि मौजूद रहे।
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