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ग्राम प्रधान प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 75 हजार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2015 12:09 AM IST
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बस्ती। प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों
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के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी कर दी है। प्रधान पद के लिए
नामांकन शुल्क तीन सौ और पंचायत सदस्य के लिए 150 रुपये निर्धारित है।
इसी तरह ग्राम प्रधान को दो हजार और पंचायत सदस्य को जमानत के रूप में पांच सौ रुपये जमा करने होंगे। पूरे चुनाव में प्रधान प्रचार मद में 75,000 रुपये और पंचायत सदस्य दस हजार रुपये तक व्यय कर सकते हैं।
अगर कोई उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी में आता है तो उसे आधी जमानत राशि जमा करनी होगी। पर्चा नकद धनराशि देकर प्राप्त किया जा सकता है और जमानत राशि ट्रेजरी चालान के जरिए जमा करना होगी।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत हरिशंकर सिंह ने बताया कि प्रधान पद के लिए वही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, जिसका नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होगा।
ग्राम पंचायत सदस्य के लिए ग्राम पंचायत के किसी वार्ड में उसका नाम होना चाहिए। मगर प्रस्ताव वही होगा, जिस वार्ड से उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रधान के लिए प्रस्तावक ग्राम पंचायत का मतदाता होना आवश्यक है।
निर्वाचन आयोग ने दोनों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की है। बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अदेयता प्रमाण पत्र न लेकर उनसे घोषणा पत्र लेना है। यह व्यवस्था अदेयता प्रमाण पत्र मिलने में आ रही दिक्कतों को देखकर किया गया है।
इसी तरह ग्राम प्रधान को दो हजार और पंचायत सदस्य को जमानत के रूप में पांच सौ रुपये जमा करने होंगे। पूरे चुनाव में प्रधान प्रचार मद में 75,000 रुपये और पंचायत सदस्य दस हजार रुपये तक व्यय कर सकते हैं।
अगर कोई उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी में आता है तो उसे आधी जमानत राशि जमा करनी होगी। पर्चा नकद धनराशि देकर प्राप्त किया जा सकता है और जमानत राशि ट्रेजरी चालान के जरिए जमा करना होगी।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत हरिशंकर सिंह ने बताया कि प्रधान पद के लिए वही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, जिसका नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होगा।
ग्राम पंचायत सदस्य के लिए ग्राम पंचायत के किसी वार्ड में उसका नाम होना चाहिए। मगर प्रस्ताव वही होगा, जिस वार्ड से उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रधान के लिए प्रस्तावक ग्राम पंचायत का मतदाता होना आवश्यक है।
निर्वाचन आयोग ने दोनों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की है। बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अदेयता प्रमाण पत्र न लेकर उनसे घोषणा पत्र लेना है। यह व्यवस्था अदेयता प्रमाण पत्र मिलने में आ रही दिक्कतों को देखकर किया गया है।