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Basti News: बरात में पटाखा जलाने के झगड़े में तीन वर्ष की सजा

Wed, 27 Nov 2024 12:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Wed, 27 Nov 2024 12:40 AM IST
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Three years imprisonment in case of fight for burning firecracker in wedding procession
बस्ती। न्यायालय अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने मारपीट के मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार पांच सौ अर्थदंड की सजा का हुक्म दिया है। अर्थदंड न अदा करने पर डेढ़ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। एडीजीसी लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने अदालत को बताया कि मामला पैकोलिया थाना क्षेत्र के बेलाघाट गांव का है। उसी गांव के जवाहर लाल ने थाना पर लिखित तहरीर देकर बताया कि 30 अप्रैल 2015 को गांव में बरात आई थी। रात 10 बजे पटाखा जलाने की बात को लेकर बरहपुर निवासी सतिराम व दो लड़कों ने गाली देते हुए बाजा बंद करा दिया तथा लाठी-डंडे से मारने-पीटने लगे। इससे कई लोगों को चोटें आईं। मामले में विवेचक ने सतिराम व दो नाबालिगों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। विचारण के दौरान दो बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड अलग होकर चल रही है।
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