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Basti News: गैर इरादतन हत्या में दो सगे भाइयों सहित तीन को सजा
Wed, 31 Jul 2024 04:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 31 Jul 2024 04:01 AM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने सुनाई पांच-पांच साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जेबा ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में दो सगे भाइयो व भतीज को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक को सात-सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसे न अदा करने पर चार-चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी जय गोविंद सिंह ने न्यायाधीश को बताया कि मामला रुधौली थानांतर्गत पकड़ी सोमया गांव का है। यहां की प्राणपति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सात मई 2020 की शाम को रिश्तेदार हरिश्चंद्र को गांव के ही राम अवध, जसवंत उर्फ कल्याण, फूलचंद्र ने एकराय होकर मार पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
जब वह रिश्तेदार को बचाने पहुंचीं तो आरोपियों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। इलाज के दौरान हरिश्चंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना किया। इसमें पुलिस ने दो सगे भाई राम अवध व फूलचंद्र और राम अवध के पुत्र जसवंत उर्फ कल्याण के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र भेजा। न्यायाधीश ने 12 गवाहों की गवाही व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तीनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जेबा ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में दो सगे भाइयो व भतीज को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक को सात-सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसे न अदा करने पर चार-चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी जय गोविंद सिंह ने न्यायाधीश को बताया कि मामला रुधौली थानांतर्गत पकड़ी सोमया गांव का है। यहां की प्राणपति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सात मई 2020 की शाम को रिश्तेदार हरिश्चंद्र को गांव के ही राम अवध, जसवंत उर्फ कल्याण, फूलचंद्र ने एकराय होकर मार पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
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जब वह रिश्तेदार को बचाने पहुंचीं तो आरोपियों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। इलाज के दौरान हरिश्चंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना किया। इसमें पुलिस ने दो सगे भाई राम अवध व फूलचंद्र और राम अवध के पुत्र जसवंत उर्फ कल्याण के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र भेजा। न्यायाधीश ने 12 गवाहों की गवाही व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तीनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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