फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   The husband was sentenced to 14 years and the mother-in-law and father-in-law to 10 years.

Basti News: पति काे 14 और सास-ससुर को 10 साल की सजा

Tue, 17 Feb 2026 01:14 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Feb 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
The husband was sentenced to 14 years and the mother-in-law and father-in-law to 10 years.
बस्ती। अपर जिला जज शिव चंद की अदालत ने सोमवार को पत्नी की हत्या में पति सुरजीत को 14, सास मुन्नी देवी और ससुर केशवराम को 10-10 साल की सुनाई है। प्रत्येक को 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर चार-चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

मामला सोनहा थाना क्षेत्र के दरियापुर जंगल गांव का है। वादी केदारनाथ निवासी चांदा टप्पाकोट थाना खोड़ारे जनपद गोंडा ने सोनहा थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी सीमा की शादी सुरजीत पुत्र केशवराम निवासी दरियापुर जंगल टोला भैसहवा थाना जनपद बस्ती से की थी।
विज्ञापन

शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया था। शादी के बाद से सुरजीत, ससुर केशवराम व सास मुन्नी देवी बाइक की मांग को लेकर सीमा को प्रताड़ित करते थे। इसकी सूचना बेटी ने फोन पर उसे व परिवार वालों को दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा था कि 14 जून 2023 की शाम करीब सात बजे उसके मोबाइल पर फोन आया कि बेटी की तबीयत खराब है। सूचना पर वह तथा बेटा लवकुश व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि बेटी तख्त पर मृत अवस्था में पड़ी है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उपरोक्त सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed