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Basti News: दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा, पांच हजार अर्थदंड

Thu, 30 Nov 2023 12:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 30 Nov 2023 12:26 AM IST
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ten years imprisonment to the culprit
अर्थदंड न अदा करने पर भुगतनी होगी दो माह की अतिरिक्त सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) प्रथम विजय कुमार कटियार ने दुष्कर्म के एक दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे दो माह और जेल में रहना पड़ेगा।
मामला दुबौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एडीजीसी वेद प्रकाश पांडेय ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि घटना 16 जुलाई 2021 को शाम 5:30 बजे की है। गांव से 300 मीटर दूरी पर गन्ने के खेत में पीड़िता जानवरों के लिए घास काटने गई थी। इसी बीच गांव का ही संजय पीछे से आकर पीड़िता का गला दबा दिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
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पीड़िता ने घटना की जानकरी पति एवं परिवार को दी। इसके बाद मुकामी थाने पर तहरीर लेकर पहुंची। मगर, सुनवाई नहीं हुई। बाद में पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर केस दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई के दौरान 11 लोगों ने गवाही दी। पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट तथा बयान के आधार पर न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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