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साइबर ठगी में मुकदमे का आदेश

Tue, 03 Aug 2021 11:06 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Aug 2021 11:06 PM IST
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Order of trial in cyber fraud
साइबर ठगी में मुकदमे का आदेश
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ठग ने पीड़ित के खाते से उड़ाए हैं 89999 रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उमेश यादव की अदालत ने साइबर ठगी के मामले में थाना प्रभारी नगर को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
नगर थानाक्षेत्र के माड़न गांव निवासी विकास सिंह की ओर से अदालत को अधिवक्ता एसएन दुबे के जरिए प्रार्थना पत्र दिया गया। आरोप है कि विकास सिंह ने तीन दिसंबर 2020 की शाम को मोबाइल के माध्यम से पांच हजार रुपये अपने मित्र के खाता में ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन रुपया प्रोसेसिंग में फंसा था। उसी दौरान विपक्षी के मोबाइल नंबर से फोन आया और बताया कि वह कस्टमर केयर से बोल रहा हूं। विपक्षी ने कहा कि गूगल पे ऑन करके जो नंबर वह बता रहा है, उसे डायल करें। विकास ने कस्टमर केयर समझ कर बताए गए नंबर का प्रयोग किया तो उनके खाते से 89999 निकाल लिए गए। काफी प्रयास के बाद रुपये वापस नहीं आए। इसकी जानकारी थाने के साथ एसपी को भी दी गई। अदालत ने थाना प्रभारी नगर को आदेशित किया है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई से अदालत को अवगत कराएं।
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