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Basti News: छह अलग-अलग मुकदमों में नौ अभियुक्तों को सजा

Thu, 03 Apr 2025 12:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 03 Apr 2025 12:19 AM IST
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Nine accused sentenced in six separate cases
बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोतवाली, पुरानी बस्ती व लालगंज थानाक्षेत्र के छह अलग-अलग मुकदमों में बुधवार को विशेष न्यायाधीश जेएम द्वितीय ने नौ अभियुक्तों को सजा सुनाई। दुर्घटना के मामले में सहारनपुर जिले के देवबंद थानाक्षेत्र के रजखंडी गांव निवासी आरोपी विक्रम सिंह को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व 49 सौ रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। मार्ग दुर्घटना के 2009 के एक अन्य मुकदमे में वाल्टरगंज थाने के बेलवाभारी निवासी भूलन को भी न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व 35 सौ रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। मारपीट व अपशब्द कहने के 24 वर्ष पुराने मुकदमे में पुरानी बस्ती थाने के करनपुर निवासी रामचेत को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व 14 सौ रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। वर्ष 2017 में इसी थानाक्षेत्र के अमौली में हुई मारपीट के मामले में वहां के बहरैची उर्फ दाढ़ी, मीरा पत्नी बहरैची उर्फ दाढ़ी, राजू पुत्र बहरैची, करिश्मा पुत्री बहरैची को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व प्रत्येक को 14 सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। जबकि कोतवाली थानाक्षेत्र के बरसांव में 2016 में हुए मारपीट के मामले में रामसुरेन्द्र उर्फ लम्बू को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व 14 सौ रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। वहीं, लालगंज थाने के कड़सरी गौतम में दुर्घटना के मामले में रामसिंह को भी न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व 25 सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
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