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Basti News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Thu, 21 May 2026 12:46 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2026 12:46 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor
बस्ती। न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा व 21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मुंडेरवा थाना क्षेत्र की एक महिला ने थाना में तहरीर दी थी कि 16 फरवरी 2024 को शाम 4 बजे 10 वर्षीय बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी। जाते समय गांव के रघुवीर यादव ने बेटी को जबरन बाइक पर बैठाकर अहरा मोड़ पर लाया तथा रास्ते में बेटी के साथ छेड़खानी करते हुए मारापीटा। जब बेटी की खोजबीन करने लगी तब घर के पास ट्रांसफार्मर पर छोड़कर भाग गया। जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई।
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विवेचना के दौरान विवेचक ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं की बढ़ोतरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया 10 गवाहों ने गवाही देकर घटना को साबित किया। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रधुवीर यादव को 20 साल की सजा सुनाई है।
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