फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Long cross-examination regarding the activities of the ashram

Basti News: आश्रम की गतिविधियों के बारे में चली लंबी जिरह

Thu, 11 Apr 2024 01:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 11 Apr 2024 01:41 AM IST
विज्ञापन
Long cross-examination regarding the activities of the ashram
सच्चिदानंद प्रकरण : 15 अप्रैल को फिर होगी जिरह
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

बस्ती। साध्वियों के यौन शोषण करने के सच्चिदानंद केस में बुधवार को पीड़िता के बयान पर विस्तृत जिरह हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत में छत्तीसगढ़ की पीड़िता से तहरीर में लिखे तथ्य और उसके बारे में सवाल किए गए। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आश्रम में पहुंचने के बाद की गतिविधियों के बारे में भी पूछा गया। जिरह पूरी न होने की दशा में 15 अप्रैल को अगली तारीख तय की गई है।
साध्वियों के यौन शोषण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी कथित बाबा सच्चिदानंद पर दर्ज मामलों की चार फाइलों में आरोप तय किए जा चुके हैं। इसमें पीड़िताओं का 12 मार्च से बयान कराया जा रहा है। 19 और 20 मार्च को गवाही व जिरह के बाद एक अप्रैल की तारीख दी गई थी। तब से अवकाश छोड़कर लगातार जिरह की कार्रवाई चल रही है।
विज्ञापन

बता दें कि दिसंबर 2017 में सच्चिदानंद के अलावा उसके तीन शिष्यों परमचेतानंद, विश्वासानंद, ज्ञान वैराग्यानंद तथा दो मुख्य सेविकाओं पर 2009 से लगातार यौन शोषण व सामूहिक दुष्कर्म का कोतवाली में केस दर्ज किया गया। बाद में झारखंड की ही एक अन्य पीड़िता ने इन्हीं आरोपों में एक और केस कराया। इस केस में सच्चिदानंद समेत अन्य आरोपी जेल भेजे गए थे। सच्चिदानंद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर इन दिनों जेल से बाहर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed