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Basti News: मेड़ काटने के विवाद में पटीदार की हत्या में तीन को उम्रकैद
Fri, 20 Dec 2024 12:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 20 Dec 2024 12:28 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की कोर्ट ने मेड़ काटने के विवाद में पटीदार की हत्या मेंे कप्तानगंज क्षेत्र के बैदौलिया अजायब गांव के पंचराम उर्फ भूषण, रामराज व लक्ष्मण को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसे अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि राम बहाल निवासी बेदौलिया ने कप्तानगंज थाने में केस दर्ज कर बताया था कि तीनों आरोपी उसके पटीदार हैं और खेत अगल-बगल है। 15 जुलाई 2012 को आरोपी ट्रैक्टर से अपने खेत को जोतवा रहे थे। उसका मेड़ भी काटकर गिरा दिया था।
अगले दिन जब राम बहाल भाई अलगू के साथ मेड़ काटने के बारे में भूषण व लक्ष्मण से पूछा तो वे मारने-पीटने लगे। इससे वादी का भाई बेहोश होकर गिर गया। इसके आरोपी धमकी देकर भाग गए।
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वह भाई अलगू को थाने पर ले गए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कप्तानगंज थाने के विवेचक ने 12 गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय भेजा। सबूत के आधार पर न्यायाधीश ने सजा का हुक्म दिया है।न
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बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की कोर्ट ने मेड़ काटने के विवाद में पटीदार की हत्या मेंे कप्तानगंज क्षेत्र के बैदौलिया अजायब गांव के पंचराम उर्फ भूषण, रामराज व लक्ष्मण को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसे अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि राम बहाल निवासी बेदौलिया ने कप्तानगंज थाने में केस दर्ज कर बताया था कि तीनों आरोपी उसके पटीदार हैं और खेत अगल-बगल है। 15 जुलाई 2012 को आरोपी ट्रैक्टर से अपने खेत को जोतवा रहे थे। उसका मेड़ भी काटकर गिरा दिया था।
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अगले दिन जब राम बहाल भाई अलगू के साथ मेड़ काटने के बारे में भूषण व लक्ष्मण से पूछा तो वे मारने-पीटने लगे। इससे वादी का भाई बेहोश होकर गिर गया। इसके आरोपी धमकी देकर भाग गए।
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वह भाई अलगू को थाने पर ले गए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कप्तानगंज थाने के विवेचक ने 12 गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय भेजा। सबूत के आधार पर न्यायाधीश ने सजा का हुक्म दिया है।न