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Basti News: जानलेवा हमला व हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद

Fri, 06 Sep 2024 11:00 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 06 Sep 2024 11:00 PM IST
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Life imprisonment to father and son for deadly attack and murder
कप्तानगंज क्षेत्र के करचोलिया गांव में सास-बहू का गला काटने का मामला
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वारदात में सास सुभावती की हो गई थी मौत, जबकि बहू गंभीर रूप से घायल
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद ने जानलेवा हमला व हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए आदेश दिया कि इसे न अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने न्यायाधीश को बताया कि 19 मई 2021 को कप्तानगंज क्षेत्र करचोलिया निवासी राम पियारे ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी पत्नी सुभावती, बहू पूजा नित्यकर्म के लिए खेत गई थीं। गांव के लल्लू उर्फ शत्रुधन प्रसाद व उनके पिता रामशेष खेत में पहुंचकर रंजिशन उनकी पत्नी व बहू का गला रेत दिया। घायल अवस्था में दोनों जैसे-तैसे घर पहुंचकर आप बीती बताई।
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थोड़ी देर मेंं सुभावती बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ीं और वहीं उनकी मौत हो गई। घर पर पूजा के पति राजू मौजूद थे। राजू दोनों को एंबुलेंस से अस्पताल ले गए। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। साक्ष्य के आधार पर विवेचक ने दोनों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि वैज्ञानिक व डीएनए परीक्षण रिपोर्ट में विशेषताओं का अभाव पाया गया है। उन्होंने न्यायाधीश को बताया कि घटना में करीब 20 परीक्षण हुए हैं, लेकिन किसी में आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। अभियोजन ने तर्क दिया कि रिपोर्ट में आंशिक डीएनए पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से मानव रक्त पाया गया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों का तर्क सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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