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रात नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें, शनिवार साप्ताहिक बंदी
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बस्ती शहर अनलॉक होने पर जरूरी कामों के लिए आतेजाते लोग।
- फोटो : BASTI
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रात नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें, शनिवार साप्ताहिक बंदी
बस्ती। अनलॉक-वन के क्रम में डीएम आशुतोष निरंजन ने रविवार रात धारा 144 के तहत नया दिशा निर्देश जारी किया। जिले में अनुमन्य दुकानें रात नौ बजे तक खुली रहेंगी। रात नौ से सुबह पांच बजे तक वाहनों व व्यक्तियों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साप्ताहिक बंदी शनिवार को ही रहेगी। निजी अस्पताल व नर्सिंग होम में इमरजेंसी एवं ऑपरेशन का कार्य स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के तहत खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए सीएमओ के जरिए डीएम से अनुमति लेनी होगी।
मछली-मीट, चाय की दुकानें, चाट-पकौड़ी, चाइनीज/साउथ इंडियन, पंजाबी फूड के स्टाल पर पूर्व प्रतिबंधित रहेगा। फोरलेन व स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खोलने की अनुमति दी गई है। पान, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला की दुकानें पूर्णता बंद रहेंगी। ई-कॉमर्स प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद पदार्थ, दवा, सब्जी, फल, किराने की वस्तुओं की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति एवं एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और दस वर्ष आयु के नीचे के बच्चों घर से निकलने पर प्रतिबंध है। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं के लिए ही बाहर निकलने को कहा गया है।
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दुकानों के खुलने की समयसारिणी
गारमेंट्स, कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, वर्तन, स्टेशनरी, कॉपी-किताब की दुकान रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे। इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, मोबाइल शॉप, पेंट्स, सेनेटरी, साइकिल, चश्मा, जूता-चप्पल, ऑटो मोबाइल, टायर-ट्यूब, फर्नीचर, बैग की दुकान सोमवार,बुधवार, शुक्रवार को सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे। केमिस्ट शॉप, किराना, ब्रेड/ दूध की दुकानें, पीडीएस शॉप, प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, कृषि यंत्रों के उपकरण खाद-बीज, पशु आहार, साइकिल, मोटर साइकिल मरम्मत की दुकान, टेलर, प्लंबर की दुकानें प्रतिदिन सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगी।
मिठाई की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। कोई भी व्यक्ति दुकान पर बैठकर नहीं खाएगा। बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैटिाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ फेस मास्क, फेस कवर, ग्लब्स एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
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बस्ती। अनलॉक-वन के क्रम में डीएम आशुतोष निरंजन ने रविवार रात धारा 144 के तहत नया दिशा निर्देश जारी किया। जिले में अनुमन्य दुकानें रात नौ बजे तक खुली रहेंगी। रात नौ से सुबह पांच बजे तक वाहनों व व्यक्तियों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साप्ताहिक बंदी शनिवार को ही रहेगी। निजी अस्पताल व नर्सिंग होम में इमरजेंसी एवं ऑपरेशन का कार्य स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के तहत खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए सीएमओ के जरिए डीएम से अनुमति लेनी होगी।
मछली-मीट, चाय की दुकानें, चाट-पकौड़ी, चाइनीज/साउथ इंडियन, पंजाबी फूड के स्टाल पर पूर्व प्रतिबंधित रहेगा। फोरलेन व स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खोलने की अनुमति दी गई है। पान, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला की दुकानें पूर्णता बंद रहेंगी। ई-कॉमर्स प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद पदार्थ, दवा, सब्जी, फल, किराने की वस्तुओं की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
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कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति एवं एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और दस वर्ष आयु के नीचे के बच्चों घर से निकलने पर प्रतिबंध है। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं के लिए ही बाहर निकलने को कहा गया है।
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दुकानों के खुलने की समयसारिणी
गारमेंट्स, कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, वर्तन, स्टेशनरी, कॉपी-किताब की दुकान रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे। इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, मोबाइल शॉप, पेंट्स, सेनेटरी, साइकिल, चश्मा, जूता-चप्पल, ऑटो मोबाइल, टायर-ट्यूब, फर्नीचर, बैग की दुकान सोमवार,बुधवार, शुक्रवार को सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे। केमिस्ट शॉप, किराना, ब्रेड/ दूध की दुकानें, पीडीएस शॉप, प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, कृषि यंत्रों के उपकरण खाद-बीज, पशु आहार, साइकिल, मोटर साइकिल मरम्मत की दुकान, टेलर, प्लंबर की दुकानें प्रतिदिन सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगी।
मिठाई की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। कोई भी व्यक्ति दुकान पर बैठकर नहीं खाएगा। बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैटिाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ फेस मास्क, फेस कवर, ग्लब्स एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।