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आत्महत्या को उकसाने में पति समेत दो को सात वर्ष की सजा

Wed, 11 May 2022 12:10 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 May 2022 12:10 AM IST
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husband with 2 accused punished  from court
आत्महत्या को उकसाने में पति समेत दो को सात वर्ष की सजा
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बस्ती। अपर एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश रजनीश कुमार मिश्रा की अदालत ने पति समेत दो को आत्महत्या के लिए उकसाने में सात-सात साल की सजा सुनाई है। सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला नगर थाना क्षेत्र के देवाडीह गांव का है। जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि वादी मुकदमा जयश्री ने अपने लड़की की शादी जून 2015 में गिरजेश पुत्र ओरीलाल साकिन देवाडीह थाना नगर से की। 16 मार्च 2017 को उसके समधी ओरीलाल ने टेलीफोन पर बताया कि तुम्हारी लड़की मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली है। जिसका उपचार जिला अस्पताल बस्ती में हो रहा है। जब वह वहां पहुंचे तो पता चला कि उसी गांव का विनोद उसकी लड़की अनीता को परेशान करता था। इसी बात से क्षुब्ध होकर अनीता के पति गिरजेश कुमार तथा उनके घर के लोग उसको कमरे में बंद करके मारते पीटते थे। इसी बात से तंग होकर उसने 16 मार्च 2017 को आग लगा लिया। मामले में बृजेश पुत्र ओरीलाल व विनोद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान अनीता की 23 मार्च 2017 को मृत्यु हो गई। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने गिरजेश कुमार व विनोद कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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