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Basti News: गैर इरादतन हत्या में पति-पत्नी व पुत्र को 10 वर्ष की सजा

Mon, 01 Apr 2024 03:10 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Mon, 01 Apr 2024 03:10 PM IST
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Husband, wife and son sentenced to 10 years for culpable homicide
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रमोद कुमार गिरि ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पति, पत्नी व पुत्र को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 14,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे न अदा करने पर दो वर्ष तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि हर्रैया थाना क्षेत्र के पूरे बेचू गांव निवासी छाड़ू व बरखू के बीच जमीन की रंजिश चल रही थी। 15 अक्टूबर 2008 की सुबह छाड़ू व उनकी पत्नी कलावती व पुत्र सुनील एकराय होकर बरखू के घर पर चढ़ आए और मारपीट कर बरखू, लल्लन, ढूंढे, दुर्गावती और मेहीलाल घायल कर दिया। घटना में आईं चोटों के चलते मेहीलाल की मौत हो गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद छाड़ू, सुनील व कलावती को गैर इरादतन हत्या में दोषी ठहराया। संवाद
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