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Basti News: दहेज हत्या में पति को 10, सास-ससुर को सात वर्ष की सजा
Sun, 30 Mar 2025 01:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 30 Mar 2025 01:09 AM IST
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बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति धर्मेंद्र उर्फ पिंकू शर्मा को 10 वर्ष, ससुर मनीलाल, सास तारावती को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। प्रत्येक को छह-छह हजार अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
रूधौली थाना क्षेत्र के कुस्मही कुंवर गांव के पिंकूशर्मा के साथ सजीवन निवासी अजमडीह थाना पचपेड़वा जिला बलरामपुर ने अपनी बहन सत्यधामा की शादी की थी। तहरीर में आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसके पति व परिवार के ससुर मनीलाल, सास तारावती, पति पिंकू शर्मा व उसके भाई राजन, राजेश व राजेश की पत्नी कम दहेज मिलने का बहाना बनाकर प्रताड़ित करने लगे थे। 22 जुलाई 2018 को दिन में लगभग 3 बजे उपरोक्त सभी लोग मिलकर मिट्टी तेल डालकर सत्यभामा को जला दिये। गांव के लोगों की सूचना पर उसने रुधौली थाने पर संपर्क किया। वहां से सूचना मिली कि लड़की की हालत नाजुक है। मेडिकल कालेज गोरखपुर में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने धर्मेंद्र उर्फ पिंकू शर्मा, मनीलाल, तारावती के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। शेष अभियुक्तों का नाम सबूत के अभाव में निकाल दिया था। न्यायाधीश ने साक्ष्यों, तथ्यों एवं परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद तीनों को सजा सुनाई। संवाद
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रूधौली थाना क्षेत्र के कुस्मही कुंवर गांव के पिंकूशर्मा के साथ सजीवन निवासी अजमडीह थाना पचपेड़वा जिला बलरामपुर ने अपनी बहन सत्यधामा की शादी की थी। तहरीर में आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसके पति व परिवार के ससुर मनीलाल, सास तारावती, पति पिंकू शर्मा व उसके भाई राजन, राजेश व राजेश की पत्नी कम दहेज मिलने का बहाना बनाकर प्रताड़ित करने लगे थे। 22 जुलाई 2018 को दिन में लगभग 3 बजे उपरोक्त सभी लोग मिलकर मिट्टी तेल डालकर सत्यभामा को जला दिये। गांव के लोगों की सूचना पर उसने रुधौली थाने पर संपर्क किया। वहां से सूचना मिली कि लड़की की हालत नाजुक है। मेडिकल कालेज गोरखपुर में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने धर्मेंद्र उर्फ पिंकू शर्मा, मनीलाल, तारावती के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। शेष अभियुक्तों का नाम सबूत के अभाव में निकाल दिया था। न्यायाधीश ने साक्ष्यों, तथ्यों एवं परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद तीनों को सजा सुनाई। संवाद
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